पीके में अपमानजनक कुछ भी नहीं : हाईकोर्ट

January 10, 2015 | 01:17 PM | 133 Views

पूरे देश में विभिन्न शहरों में विरोध झेल रही पीके फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इस मामले में कहा कि पीके में कुछ भी अपमानजनक नहीं है और याचिकाकर्ता के आरोप में दम नहीं है। बेंच इस मामले में बाद में विस्तृत आदेश पारित करेगी। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की बेंच ने याचिकाकर्ता अजय गौतम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस आरोप में कोई दम नहीं है कि फिल्मं हंदू संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को चोट पहुंचाती है। बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि फिल्म में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है और गुण दोष के आधार पर आदेश पारित करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से पेश एएसजी संजय जैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की याचिका खारिज की थी। उनकी दलील थी कि फिल्म के प्रमाणन के खिलाफ अपील दायर करने का प्रावधान है। इस पर बेंच ने कहा कि प्रमाणन के खिलाफ अपील का अधिकार फिल्म निर्माताओं तक ही सीमित है, इस बाबत कोई बाहरी व्यक्ति यह अपील नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि फिल्म के आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यह दावा किया गया कि फिल्म पीके में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और मजाक उड़ाया गया है। यह भी दलील दी गई कि भगवान शिव को गलत तरीके से फिल्म के सीन में दिखाया गया है।

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