बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी कर दिया।मुंबई सेशन्स कोर्ट ने इस मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी।गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रॉसिक्यूशन सलमान पर कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाया।फैसला सुनते ही सलमान अदालत में रो पड़े।
बता दें कि 28 सितंबर, 2002 की आधी रात पार्टी कर घर लौट रहे सलमान खान की लैंड क्रूजर हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी।सलमान ने सुबह सरेंडर किया था। पुलिस स्टेशन से ही उनकी जमानत हो गई।अक्टूबर 2002 को सलमान पर गैरइरादतन हत्या का आरोप लगाया गया।घटना में नुरुल्ला शरीफ की मौत हो गई थी।अब्दुल शेख, मुस्लिम शेख, मुन्नू खान और मुहम्मद कलीम घायल हो गए थे।ये सब बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे थे।
अब्दुल शेख के परिवार ने कहा था कि उन्हें कोर्ट के फैसले से कोई मतलब नहीं है।उन्हें तो बस 10 लाख रुपए का मुआवजा मिल जाए।इस केस में बॉम्बे की सेशन्स कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई।बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान की सजा पर रोक लगा दी।