चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला को नोटिस जारी किया है। पंचकुला की एक युवती शिखा मोंगा का आरोप है कि 15 साल बीत जाने पर भी कंपनी ने फिल्म स्टार रितिक रोशन से मिलवाने का अपना वादा पूरा नहीं किया है।शिखा ने साल 2000 में कोका कोला द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में पहला इनाम जीता था। पहले इनाम के तौर पर कंपनी ने विजेता को रितिक रोशन के साथ एक रोमांटिक डिनर करवाने की बात कही थी।जब इस तरह के किसी डिनर की बात कंपनी द्वारा पूरी नहीं की गई तब शिखा ने अदालत में जाकर कंपनी से वादा तोड़ने के हर्जाने के तौर पर 2.5 करोड़ रुपये की मांग की। चंडीगढ़ जिला न्यायालय के सिविल जज (वरिष्ठ वर्ग) के.के.जैन ने कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साथ ही, कोर्ट ने 12 साल पहले शिखा द्वारा दायर एक आवेदन को इजाजत देते हुए उनके द्वारा मांगे गए हर्जाने के दावे को बरकरार रखा है।इस आदेश के कारण शिखा को अब कोर्ट की फीस के तौर पर 2.43 लाख रुपये का भुगतान नहीं करना होगा।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह बात साबित हो चुकी है कि शिकायतकर्ता के पास उक्त फीस को चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे और साधन नहीं हैं।कोर्ट शिखा के आवेदन और मुआवजा पाने के दावे को मानते हुए इसे एक बेहद गरीब इंसान द्वारा दायर किए गए दावे के तौर पर स्वीकार करती है।कोका कोला को 18 अगस्त तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है।