चुनाव खर्च मामले में आप को राहत?

March 19, 2015 | 12:46 PM | 30 Views
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने चुनाव खर्च मामले में आप की मान्यता रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में एक याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर आप की मान्यता रद्द करने की अपील की थी। वहीं इससे पहले लोकसभा चुनाव के खर्च का ब्योरा दाखिल नहीं करने वाली पार्टियों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत छह दलों को मान्यता रद्द करने की चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। साथ ही कहा है कि यह अंतिम नोटिस है।आरक्षण और आवंटन नियम की धारा 16 (ए) के तहत आयोग को नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दल की मान्यता निलंबित या रद करने का अधिकार है। इन दलों को आदेश का पालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम मौका दिया गया है। आयोग ने बुधवार को जिन दलों को नोटिस जारी किए उनमें आप के अलावा पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (एम), नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में भेजे गए दो रिमाइंडर का जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने यह कदम उठाया।नियमों के अनुसार आम चुनाव में हिस्सा लेने वाले दलों को 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग को खर्च का ब्योरा देना होता है, ऐसा नहीं करने पर उनका चुनाव चिह्न और मान्यता खत्म की जा सकती है। आयोग ने इन दलों को 22 अक्टूबर और 28 नवंबर को रिमाइँडर भेजे थे।मतदाताओं के भ्रम को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि मतपत्र पर अब उम्मीदवारों की तस्वीर भी होगी। सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए निर्देश के अनुसार एक मई, 2015 के बाद होने वाले सभी चुनावों में उम्मीदवारों की तस्वीर मतपत्रों, पोस्टल मतपत्रों और ईवीएम पर दिखने वाले मतपत्र पर होगी। उम्मीदवार के नाम और उनके चुनाव चिह्न के बीच उनकी तस्वीर दिखेगी।

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