उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में अदालत की कार्यवाही पर लगाई गई रोक की अवधि को आज और आगे बढ़ा दिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दीपक मिश्रा तथा न्यायाधीश प्रफुल्ल सी पंत की खंडपीठ ने चुनाव प्रचार के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को जिम्मेदार ठहराने की उनकी टिप्पणी मामले की सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक की अवधि को बढा दिया।
अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि आपराधिक मानहानि का मामला माफी मांग कर भी समाप्त किया जा सकता है लेकिन गांधी ने कहा कि वह कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। गांधी के खिलाफ यह मामला कुंते ने दर्ज कराया है।
कुंते ने अपनी याचिका में कहा कि गांधी ने छह मार्च 2014 को महाराष्ट्र में लोक सभा चुनाव के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था।उन्होंने कहा कि गांधी ने आरएसएस की छवि खराब करने का प्रयास किया है। गांधी के खिलाफ यह मामला ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत में लंबित है।