जंग और केजरीवाल के जारी विवाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की शक्तियों के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की शक्तियों के मामले पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है।दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) बनाम मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों की लड़ाई में अभी एलजी को पूर्ण शक्तियां देने वाले गृह मंत्रालय के विवादित नोटिफिकेशन के खिलाफ केजरीवाल सरकार की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है।यानी अब केजरीवाल और केंद्र के बीच जारी जंग में गेंद अदालत के पाले में है।एक छोर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार हैं तो दूसरी तरफ उपराज्यपाल नजीब जंग और केंद्र की मोदी सरकार।अपनी याचिका में केंद्र सरकार ने शीर्ष कोर्ट के सामने 10 सवाल रखे थे और अपने अधिकारों का हवाला दिया था।केंद्र की याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट का फैसला एकपक्षीय आदेश है और इस बारे में भारत सरकार को अपनी बात रखने मौका नहीं मिला।केंद्र ने अपनी याचिका में पूछा है कि क्या दिल्ली की सरकार केंद्र के कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है?