मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इंफाल की एक अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने मणिपुर पुलिस की चार्जशीट को खारिज कर दिया है। इरोम शर्मिला आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के विरोध में 14 सालों से अधिक समय से अनशन कर रहीं हैं। इंफाल की एक अदालत ने पुलिस द्वारा उनपर लगाए गए खुदकुशी के आरोप को खारिज कर दिया है। इससे पहले अगस्त, 2014 में एक अन्य कोर्ट ने भी इरोम शर्मिला की रिहाई के आदेश दिए थे, लेकिन मणिपुर पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया था, गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद भी अनशन पर बैठीं थीं जिसके बाद मणिपुर की इरोम शर्मिला को पुलिस ने जबरन अनशन स्थल से हटा दिया था। इतना ही नहीं पुलिस ने उन्हें खुदकुशी की कोशिश के आरोप में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। इरोम शर्मिला को लोग आयरन लेडी (लौह महिला) के नाम से जानते हैं। वह 5, नवंबर 2000 से आमरण अनशन पर हैं।