धूम्रपान करने पर जुर्माना 1000 रुपये

January 14, 2015 | 05:49 PM | 118 Views

सरकार ने धूम्रपान निरोधक कानून में संशोधन की दिशा में कदम उठाते हुए खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी और तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम आयु मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने समेत बडे बदलावों के प्रस्ताव रखे। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन पर जनता से सुझाव मांगे हैं। विधेयक ने समिति की सिफारिशों को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में कहा था कि उनके मंत्रालय ने मौजूदा कानून की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कैबिनेट के लिए एक मसौदा नोट मंत्रालयों के परामर्श के लिए वितरित किया गया है। प्रस्तावित कानून के उल्लंघन को और अधिक सख्त बनाने के लिहाज से मसौदा विधेयक में जुर्माने की राशि मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

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