दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित योगेंद्र यादव को दिल्ली की एक अदालत ने दोपहर तक कोर्ट में पेश होने के लिये कहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि अब कोई कारण नहीं कि इऩ नेताओं को अदालत में पेशी से छूट दी जाए।मुख्यमंत्री सहित आप के चार नेताओं को मंगलवार को दोपहर तक कडकडडूमा अदालत में पेश होना है, जहा अदालत अपराधिक मानहानि शिकायत में उनके खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला सुना सकती है।मामले में एक माह पूर्व केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव को व्यस्तता के चलते पेशी से छूट दी गई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीष गर्ग ने कल केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। पिछले वर्ष 4 जून को समन के बाद अदालत में पेश होने के बाद इन लोगों को जमानत पर रिहा किया गया था।इसके बाद 11 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रखने वाली अदालत ने आप के तीन नेताओं को निजी उपस्थिति से उस दिन के लिए छूट दी थी और उन्हें 17 मार्च को उसके सामने उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया था।यह समन अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर आईपीसी की धारा 499, 500 मानहानि किए जाने के लिए जारी किया गया था।