आप विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। याचिका खारिज होने से सोमनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच गई है लेकिन सोमनाथ उस वक्त अपने घर पर नहीं थे। पुलिस उनकी तलाश के लिए दूसरी जगहों पर दबिश दे सकती है।
दूसरी ओर ख़बर ये आ रही है कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सोमनाथ भारती अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।घरेलू हिंसा मामले में आरोपी आप विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली की स्थानीय अदालत के उस फैसले का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई थी।
कुछ दिन पहले हीं सोमनाथ की पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा के साथ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया था।