एआइएमआइएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भडक़ाऊ भाषण मामले में गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया है। किशनगंज के जिला प्रशासन ने ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 144, 153 ए और 188 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी किशनगंज राजीव रंजन ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।
कोचाधामन प्रखंड के सोंथा उच्च विद्यालय प्रांगण में विधायक ओवैसी के द्वारा व्यक्तिगत हमला कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो किया ही गया है, साथ ही लोगों को उकसाने का भी प्रयास किया गया है।
अकबरुद्दीन ने कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल इमान के पक्ष में सोंथा हाट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने बड़े भाई और एआईआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी को छोडकर बाकी संसद सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और बीजेपी नेताओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल में अपना उम्मीदवार खड़ा किए हुए है।