अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR

October 06, 2015 | 10:57 AM | 5 Views
akbaruddin_owaisi_fir_bihar_niharonline

किशनगंज जिला प्रशासन ने एआइएमआइएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काउ भाषण देने के आरोप में कोचाधामन थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दंडाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144, 153 ए और 188 के तहत कोचाधामन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

कोचाधामन प्रखंड के सोंथा उच्च विद्यालय प्रांगण में विधायक ओवैसी के द्वारा व्यक्तिगत हमला कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो किया ही गया है, साथ ही लोगों को उकसाने का भी प्रयास किया गया है।

अकबरुद्दीन ने कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल इमान के पक्ष में सोंथा हाट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने बड़े भाई और एआईआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी को छोडकर बाकी संसद सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और बीजेपी नेताओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल में अपना उम्मीदवार खड़ा किए हुए है।

ताजा समाचार

सबसे अधिक लोकप्रिय