दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से झटका मिला है।हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए एसीबी पर केंद्र के नोटिफिकेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।केंद्र ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि एसीबी को केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारियों पर कार्रवाई का अधिकार नहीं होगा।एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।ऐसी ही एक और याचिका का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये वैकेशन बेंच है और रेगुलर बेंच में ये मामला पहले ही चल रहा है, इसलिए इस अधिसूचना पर स्टे नहीं लगाया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन को लेकर पहले से ही मामला चल रहा है ऐसे में नई पीआईएल छुट्टी के दौरान स्वीकार नहीं की जा सकती।बता दें कि एसीबी की तरफ से केंद्र सरकार के अधिकारियों की जांच को लेकर गृहमंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि एसीबी को उनकी जांच का अधिकार नहीं है।विभिन्न मुद्दों पर लगातार मात खा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब एसीबी मुद्दे पर जोर का झटका लगा है।