तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता को आज भारी राहत मिली।आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया है।कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।विशेष अदालत की दी गई सजा को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।जयललिता समेत सभी चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया गया है।कोर्ट का यह फैसला मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी सहयोगी शशिकला सहित तीन अन्य की ओर से दायर अपील पर आया है।पिछले साल 27 सितंबर को विशेष अदालत ने जयललिता को चार साल की सजा सुनाने के साथ 100 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगाया था। पिछले साल 27 सितंबर को विशेष अदालत के न्यायाधीश माइकल डी कुन्हा द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ जयललिता और तीन अन्य की अपीलों पर उच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाया।आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद जयललिता के एक बार फिर से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने के आसार प्रबल हो गए हैं।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वह एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगीं और 17 मई को सीएम पद की शपथ ले सकती हैं।