सोमनाथ पहले सरेंडर करें, फिर बेल मांगेंःसुप्रीम कोर्ट

September 28, 2015 | 03:26 PM | 2 Views
somnath_bharti_latest_photo_niharonline

सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमनाथ पहले सरेंडर करें, फिर बेल मांगें। कोर्ट ने उन्हें शाम साढ़े छह बजे तक सरेंडर करने को कहा है लेकिन सोमनाथ अभी तक गायब हैं। सुनवाई से पहले उनके वकील ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। वकील दीपक खोसला ने कहा है कि दिल्ली पुलिस इस केस की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजु ने केजरीवाल और आप नेताओं से अपील की है कि सोमनाथ को ढूंढ़ने में मदद करें। पुलिस को शक है कि सोमनाथ हुलिया बदलकर छुप रहे हैं और बार-बार ठिकाने भी बदल रहे हैं। आपको बता दें कि सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया है।

दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस सोमनाथ को गिरफतार करने गई थी लेकिन वो हाथ नहीं आए थे। उसके बाद से वो गायब हैं।

ताजा समाचार

सबसे अधिक लोकप्रिय