दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोमनाथ को राहत नहीं देते हुए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है।वहीं दूसरी ओर घरेलू हिंसा मामले में फंसे सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने उनसे समझौता करने से इनकार कर दिया है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने लिपिका से पूछा था कि क्या आप दोनों के बीच समझौता हो सकता है? इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।
आपको बता दें की सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका ने घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती की 2010 में शादी हुई थी। लिपिका ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि उनके पति उन पर आरोप वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।
इन आरोपों पर सोमनाथ भारती ने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। मैं इसे साबित करूंगा। मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूं। उनका राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।