सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदर्श सोसाइटी मामले में फैसला सुनाया है। आदर्श सोसाइटी गिराने पर रोक जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह में सोसाइटी को अपने कब्जे में लेने के लिए केंद्र को निर्देश दिए हैं।
साथ ही निर्देश दिए हैं कि इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना सोसाइटी में किसी तरह की तोड़-फोड़ ना की जाए।
कोर्ट के निर्देश पर सालिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम इमारत की रक्षा करेंगे और कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।
मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आदर्श हाउसिंग सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। मुंबई हाईकोर्ट ने सोसाइटी को ढहाने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को है।