राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी है। डीजल गाड़ियों से बढ़ रहे वायु प्रदूषण की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रदूषण कम करने को लेकर इससे पहले भी एनजीटी कदम उठाता रहा है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी डीजल टैक्सियों पर सख्त रुख अपनाया था। अदालत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में एक मई से डीजल वाली प्राइवेट टैक्सियों के संचालन पर रोक लगा दी थी।
अदालत के इस फैसले के खिलाफ टैक्सी ऑपरेटर्स ने दिल्ली और एनसीआर में प्रदर्शन करते हुए कई इलाकों में जाम लगा दिया था हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियों को बैन से राहत दे दी है। अदालत ने परमिट खत्म होने तक उन्हें बेरोक टोक चलाने की छूट दी है।