पिछले साल 5 दिसम्बर को उबेर कैब के एक चालक द्वारा 25 साल की एक महिला के कथित बलात्कार के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस केस में आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा का ऐलान 23 अक्टूबर को होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने सात अक्तूबर को इस मामले में दोनों पक्षों से अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
अभियोजन के अनुसार, यह घटना पिछले साल पांच दिसंबर की है जब गुडगांव में एक कंपनी में काम करने वाली पीड़ित इंद्रलोक स्थित अपने घर वापस आ रही थी। आरोपी शिव कुमार पर आरोप था कि 5 दिसंबर को उसने गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने वाली एक युवती का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी शिवकुमार यादव को वारदात के दो दिन बाद मथुरा से गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में है।
कैब ड्राइवर पर आरोप लगा था कि लड़की जब कैब प्रोवाइडर कंपनी उबर की टैक्सी में बैठकर बसंत बिहार से इन्द्रलोक स्थित अपने घर लौट रही थी उसी दौरान ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया।