महिलाओं को भी मिलनी चाहिए सजा : दिल्ली कोर्ट

January 29, 2015 | 01:30 PM | 18 Views

दिल्ली कोर्ट ने कहा कि ये अक्सर देखा गया है कि किसी व्यक्ति को रेप का आरोपी पाए जाने की खबर फौरन ही समाज में फैल जाती है और इसके बाद उसे गंदी नजरों से देखा जाता है. कोर्ट ने कहा कि जहां एक तरफ रेप की घटना का शिकार होने वाली पीडिता को भारी अपमान का सामना करना पड़ता है. वहीं झूठे रेप के आरोप में फंसे पीडित को भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. एडिशनल सेशन जज वीरेंदर भट ने कहा, रेप आरोपी और उसके परिवार दोनों को ही बहिष्कृत कर दिया जाता है. हर जगह पर उसे अपमान का सामना करना पड़ता है. यही नहीं कोर्ट से रेप आरोपी को बइज्जत बरी कर देने के बावजूद उसे अपना खोया हुआ सम्मान और गरिमा नहीं मिलती. कोर्ट ने हाल ही में एक दिल्ली के बिजनेसमैन के ऊपर अपना हिसाब बराबर करने वाली एक महिला के मामले को लेकर भी बयान दिया. कोर्ट ने कहा, झूठे सबूत पेश करने के मामले में अगर अभियोक्ता (महिला) के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये कोर्ट अपने कर्तव्य में विफल होगा.

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