‘भेंट किया गया था कोहिनूर,भारत का नहीं बनता दावा‘

April 18, 2016 | 02:38 PM | 2 Views
kahinoor-niharonline

कोहिनूर हीरा देश में वापस लाए जाने की अपील करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि हीरे को वापस लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तो  केंद्र ने कहा है कि कोहिनूर पर दावा नहीं करना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया है कि कोहिनूर न तो चोरी  किया गया था और ना ही ज़बरदस्ती ले जाया गया था। उसे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह ने 1849 सिख युद्ध में हर्जाने के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम ये याचिका ख़ारिज कर दें। अगर ऐसा हुआ तो भारत का दावा हमेशा के लिए कमज़ोर पड़ जाएगा और  ये कहा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट भी ये फैसला दे चुका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो उन्होंने पढ़ा वो संस्कृति मंत्रालय का नोट है। अभी विदेश मंत्रालय से जवाब आना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार हलफनामा दायर करके बताए कि कोहिनूर को वापिस लाने की क्या कोशिशें की जा चुकी हैं और क्या और की जा सकती हैं।

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