मासूम बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं पर रोक लगने के साथ बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट ने रेप करने वालों को नपुंसक बनाने का सुझाव दिया है।
कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मौजूदा नियम रेप जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए काफी नहीं हैं। बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का नियम अपराध पर तेजी से रोक लगा सकता है।
जज ने अपने फैसले में कहा कि मासूम बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं पर रोक लगना जरूरी है। घटनाओं पर कोर्ट मूकदर्शन नहीं बना रह सकता है। जस्टिस एन किरुबकरण ने अपने आदेश में कहा कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहा है। वर्ष 2012 से 2014 के बीच ऐसे अपराधों की संख्या बढ़कर दुगुनी हुई है।
जज ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि बच्चों के बलात्कारियों को बधिया करने से जादुई नतीजे देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून ऐसे अपराधों से निपटने के लिए काफी नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि रूस, पोलैंड और अमेरिका के नौ राज्यों में बलात्कारियों को बधिया करने का नियम है।