मोगा मामलाः 30 लाख रूपया मुआवजा पर माना परिवार

May 04, 2015 | 12:47 PM | 237 Views
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पंजाब के मोगा में बस में छेड़छाड़ के मां-बेटी को फेंके जाने के मामले में एक शिकायती खत मिलने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में आज हाईकोर्ट की डिविजन बेंच सुनवाई करेगी। हादसे में 14 साल की लड़की की मौत हो गई थी। इस घटना के विरोध में पंजाब की विपक्षी पार्टियों ने आज मोगा बंद का ऐलान किया है।वहीं पीडि़त परिवार ने 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलने के बाद लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पहले पीडि़त परिवार ने सरकार की ओर से दी जाने वाली 20 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति और घायल मां के लिए नौकरी, उसका मुफ्त इलाज किए जोन की पेशकश की थी और यह भी कहा था कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी। लेकिन पीडि़त परिवार ने पेशकश ठुकरा दी थी।

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