सिखों के हत्या मामले में 47 पुलिसवाले दोषी करार, 25 साल बाद फैसला

April 02, 2016 | 11:58 AM | 2 Views
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उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 25 वर्ष पहले 10 सिख तीर्थयात्रियों को आतंकवादी बताकर मार देने के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत ने 47 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया।इन पुलिसकर्मियों को 4 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।विशेष न्यायाधीश लल्लू सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।पीलीभीत में 25 वर्ष पहले तीर्थयात्रियों ने भरी बस से 10 सिख तीर्थ यात्रियों को उतारकर उन्हें आतंकवादी बताते हुए फर्जी मुठभेड में मार दिया गया था।

अदालत ने आरोपियों को दोष सिद्ध करार देते हुए उपस्थित 20 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। शेष 27 आरोपियों के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए 4 अप्रैल की तिथि नियत की है।मामले में कुल 57 आरोपी थे।मुकदमे के दौरान 10 की मृत्यु हो गई थी।अदालत ने अपने 181 पृष्ठीय निर्णय में कहा है कि इसमें किसी बात का संदेह नहीं है कि थाना बिलसण्डा के फगुनाई घाट में मारे गए 4 सिखों के शवों का पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के बाद लावारिस दिखाते हुए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

इसी तरह थाना न्यूरिया के घमेला कुआं में 4 सिख और थाना पूरनपुर के पत्ताबोझी में 2 सिखों के शव का पोस्टमार्टम कर आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था।अदालत ने कहा कि इस प्रकार 10 सिख युवकों को पीलीभीत पुलिस द्वारा मारे जाने में कोई संदेह नहीं है।

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