सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा है कि अब चुटकुलों द्वारा सरदारों का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा।इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका पर आश्वासन दिया है कि सरदारों पर बनने वाले चुटकुलों का व्यापारीकरण नहीं होगा।
चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस यू.यू. ललित ने शिरोमणि कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते आश्वासन दिया है।इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक और जनहित याचिका इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है।याचिका में अलग-अलग वैबसाइटों और फिल्मों द्वारा सिखों के उड़ाए जा रहे मजाक पर तुरंत पाबंदी लगाने की मांग की गई थी।
शिरोमणि कमेटी के वकील कमलदीप सिंह गुलाटी ने कहा कि चुटकुलों द्वारा सिखों का गलत किरदार लोगों के सामने पेश किया जाता है।इसके साथ नौकरी लेने समय सिख नौजवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।