नये साल की मौके पर लोगों को ट्राई से बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि ट्राई ने 1 जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप होने पर उपभोक्ता को हर कॉल ड्रॉप पर 1 रुपए देने का निर्देश जारी किया है।
टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप होने पर उपभोक्ता को हर कॉल ड्रॉप होने पर 1 रुपए देना होगा। ट्राई ने अपने निर्देश में कहा कि टेलीकॉम कंपनी को कॉल ड्रॉप होने पर मैसेज करके या यूएसएसडी के जरिए फोन करके चार घंटे के अंदर इस बात की सूचना देनी होगी। टेलीकॉम कंपनी को उपभोक्ता के खाते में जमा की जाने वाली राशि के बारे में जानकारी देनी होगी।
पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए कंपनियों को उपभोक्ता के बिल में कॉल ड्रॉप के चलते जमा की गयी राशि की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा।
ट्राई ने कहा कि इस फैसले के बाद टेलीफोन उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। कॉल ड्रॉप से होनी वाली समस्याओं के चलते उपभोक्ता काफी समय से परेशान थे। लेकिन इस नियम के बाद टेलीकॉम कंपनियां अच्छी सुविधा भी मुहैया करायेंगी।
ट्राई ने कॉल ड्रॉप के मामले में बड़ा फैसला लिया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अब हर कॉल ड्रॉप पर एक रुपए देने का निर्दश जारी किया है।