मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के 9 साल बाद एक विशेष मकोका कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनातई है। ट्रायल कोर्ट के जज वाईबी शिंदे ने आज इस मामले में सजा का ऐलान करते हुए 12 दोषियों में से 5 को मृत्युदंड और बाकी 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन विस्फोटों में 188 लोग मारे गए थे। विशेष न्यायाधीश यतीन डी शिंदे ने ये फैसला सुनाया।
कमल अंसारी, एहतसान सिद्दीकी, मोहम्मद शेख,आसिफ बशीर खान और नवेद को फांसी की सजा सुनाई गयी है। जबकि 7 लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। वहीं आरोपियों के वकील ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेन में सीरीयल ब्लास्ट हुए थे। जिसमें 188 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 700 लोग इसमें घायल हो गये थे।
2006 में यह बम धमाके मुख्य रूप से फर्स्ट क्लास के डिब्बों में हुआ था। शाम को जिस समय सबसे ज्यादा ट्रेन में भीड़ होती है उस समय को चुना गया है जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।