हिमाचल के बिलासपुर में रिलायंस एनर्जी के मालिक अनिल अंबानी और कंपनी के 8 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।बिलासपुर की एक अदालत ने पुलिस को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश में कंपनी के खिलाफ शिकायत को तथ्यों पर आधारित बताते हुए बिलासपुर के थानाधिकारी से कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों और कौल बांध परियोजना के अधिकारियों पर मामला दर्ज करने को कहा गया है।जुखाला क्षेत्र के जगदीश कुमार निवासी आशामझारी सहित अन्य ने वर्ष 2013-2014 में शिकायत दर्ज करवाई थी।उन्होंने कहा था कि पार्वती से लुधियाना तक टावर लाइन बिछाने के लिए बिना अनुमति से ही किसानों की जमीन से पेड़ काटे गए।इसका रिलाइंस कंपनी की ओर से किसानों को कोई लाभ नहीं दिया गया।इसके चलते माननीय न्यायालय ने रिलायंस एनर्जी के अनिल अंबानी, सतीश सेठ, आरआर राय, वीके चर्तुवेदी, रवि कुमार, वीएल गल्कर, रायना करानी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।इससे पहले गोहर थाने में अदालत के आदेश पर उपरोक्त के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। आदेश में आईपीसी की धारा 120 बी समेत पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू करने को कहा गया है।पुलिस ने कहा कि अदालती आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।रिलायंस इंफ्रा कुल्लू मंडी और बिलासपुर जिलों में करोड़ों की लागत से पार्वती और कौल बांध पनबिजली परियोजनाओं से पारेषण लाइन बिछा रहा था।बिलासपुर के 140 से ज्यादा किसानों ने कंपनी के खिलाफ जिला प्रशासन को शिकायत दी थी लेकिन वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने अदालत में फरियाद की।इस मुद्दे पर मंडी के प्रभावित किसान आंदोलन भी कर चुके हैं।