टीम इंडिया के वनडे मैचों के कप्तान एमएस धोनी को सुप्रिम कोर्ट बड़ी राहत दी है। धोनी को एक बिजनस पत्रिका के कवर पेट पर भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया था। धोनी ने इस केस के खिलाफ पिछले हफ्ते सुप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की थी और क्रिमिनल केस को रद्द करने की मांग की थी।
एक समाचार पत्रिका के कवर पेज पर हिंदू देवता विष्णु के रूप में नजर आ रहे धोनी के आठ हाथों में अलग अलग उत्पाद थे, जिसमें एक जूता भी था। यह तस्वीर के खिलाफ कर्नाटक राज्य के बैंगलूर के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ईपीसी की धारा 295 के तहत केस किया गया था। धोनी की तरफ से विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई।