नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम अब सुनवाई के बहाने भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।हाई कोर्ट ने पांच अगस्त से इस मामले की सुनवाई जेल में ही करने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर जेल प्रशासन ने पिछले दिनों इस संबंध में हाई कोर्ट को पत्र लिखकर सुनवाई जेल में ही कराने का आग्रह किया था जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सेशन कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि पांच अगस्त से सुनवाई करने वाले जज और उनका पूरा स्टाफ तथा वकील आदि जेल में ही मामले की सुनवाई करें।हाई कोर्ट के निर्देश पर आसाराम मामले की रोजाना सुनवाई होती है और इसी बहाने आसाराम जेल से बाहर आकर भक्तों को दर्शन भी दे जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्हें जेल में ही रहना होगा।दरअसल पिछले दिनों मामले के गवाह कृपाल सिंह की हत्या और इस मामले में एक संदिग्ध को जोधपुर से ही हिरासत में लिए जाने के बाद इस मामले के गवाहों, वकीलों, मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों और खुद आसाराम की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी।इसके अलावा सुनवाई के दौरान रोजाना आसाराम के सैकड़ों समर्थक कोर्ट परिसर के बाहर जमा हो जाते थे और इन्हें नियंत्रण में रख पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। कई बार पुलिस और गवाहों पर हमले की घटनाएं हो चुकी थीं।इन सब कारणों को देखते हुए ही जेल प्रशासन ने हाई कोर्ट से आग्रह किया था। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी।