नेस्ले मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।मैगी मामले में नेस्ले को बॉम्बे हाईकोर्ट से सशर्त राहत मिली है।बॉम्बे हाईकोर्ट ने FSSAI और FDA के खिलाफ नेस्ले की याचिका को मंजूर कर लिया है।बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी पर एफएसएसएआई के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एफएसएसएआई को मैगी पर बैन लगाने के फैसले पर सफाई देनी होगी। एफएसएसएआई को 6 वेरिएंट पर जवाब देना होगा। वहीं नेस्ले को मैगी के 3 सैंपल टेस्टिंग लैब में भेजने होंगे।कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि नेस्ले फिलहाल मैगी का उत्पादन नहीं कर सकती है और ना ही बेच सकती है। मैगी के टेस्ट पूरे होने तक मैगी के उत्पादन और बिक्री पर रोक बरकरार रहेगी। नेस्ले को 6 हफ्ते में मैगी की टेस्टिंग पूरी करनी होगी। मैगी की टेस्टिंग हैदराबाद,जयपुर और मोहाली के लैब में होगी।इस बीच, सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एफएसएसएआई मैगी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है।सूत्रों का कहना है कि एफएसएसएआई अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। एफएसएसएआई कोर्ट का आदेश पढ़ने और इसकी समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर फैसला कर सकता है।हालांकि एफएसएसएआई के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।