अब देश में कहीं भी अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो पहले से पांच गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा।यानि कि अब 2000 रुपए की बजाय 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा।अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए फिर से पकड़े गए, तो कड़ी सजा भी दी जा सकती है।ये प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं सुरक्षा बिल में किया गया है।सड़क परिवहन और सुरक्षा बिल में शामिल ये और अन्य कड़े प्रावधान सभी राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए भेजा गया है।बिल में ड्रिंक एंड ड्राइव के अलावा भी कई नए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।बिल में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि एक से ज्यादा लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।साथ ही बिना बीमा की हुई गाडियों पर भी चालान की दरों में भारी बदलाव किया गया है।जुर्माने की राशि 2,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो सकती है।हालांकि जुर्माना गाड़ी के हिसाब से वसूला जाएगा।नए बिल में गाड़ी मालिक और चालक पर ही नहीं, निर्माता पर भी जुर्माना करने का प्रावधान है।बिल के तहत अगर गाड़ी की गलत डिजाइन या फिर त्रुटिपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी पकड़े जाने पर निर्माता का रिकॉल करना होगा अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना और सजा का प्रस्ताव किया गया है।साथ ही यह भी प्रावधान किया है कि अगर गाड़ी की डिजाइन में गड़बड़ी हो, तो 5 लाख रुपए जुर्माना और रिकॉल से इंकार करने पर तीन महीने की सजा या गाड़ी की कीमत के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा।बिल से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार रेड लाइट जंप करने, सीट बेल्ट नहीं बांधने और दुर्घटना में बच्चे की मौत पर भी जुर्माना चुकाना ही होगा।बिल में हर अपराध पर निगेटिव स्कोरिंग की जाएगी और एक स्तर से ज्यादा निगेटिव स्कोर होने पर लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा।