कल होगी याकूब को फांसी,सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को बताया सही

July 29, 2015 | 05:10 PM | 1 Views
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सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।कोर्ट ने याकूब की डेथ वारंट और क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर दी गई अर्जियों को खारिज कर दिया है।कोर्ट का कहना है कि क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला सही है।वहीं डेथ वारंट के लिए कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई चूक नहीं है। इसी बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी याकूब की दया याचिका खारिज कर दी है।याकूब के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि हमारी दया याचिका को खारिज करने या आगे भेजने के बारे में राज्यपाल की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है।उधर,अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौत की सजा पर अमल होना है वह इस तारीख पर हो या किसी और तारीख पर।दोषी को न्यायिक प्रक्रिया के इस्तेमाल का पूरा मौका मिला।डेथ वारंट की तारीख का मुद्दा मीन-मेख निकालने वाली बात है।जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में जस्टिस प्रफुल्ल सी पंत और जस्टिस अमिताव राय की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी।याकूब मेमन ने आज फिर राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी है।2014 में भी याकूब के भाई ने भी दया याचिका दी थी, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था।इससे पहले कल की सुनवाई में जस्टिस कूरियन और जस्टिस दवे की राय अलग-अलग होने के चलते मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया था।जिसके बाद याकूब की फांसी की सजा पर रोक को इनकार कर दिया गया।

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