जम्मू-कश्मीर में गौमांस बिक्री पर रोक लगाने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के दो अलग-अलग आदेशों का हवाला देते हुए खुद को इसे लेकर असमंजस में बताया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बीफ बैन मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जम्मू बेंच के ऑर्डर को दो महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी इस दौरान जम्मू-कश्मीर में बीफ की खरीदा और बेचा जा सकता है।
जम्मू बेंच ने 8 सितंबर को बीफ की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को तीन जजों की बेंच बनाकर मामले को सुलझाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
दूसरी तरफ, जम्मू-कश्मीर असेंबली में सोमवार को हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने बीफ बैन और बाढ़ से परेशान हुए लोगों को नए सिरे से बसाने जैसे मुद्दे उठाए।