एफसीआरए उल्लंघन के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उसके पति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गिरफ्तारी से 17 दिन की अंतरिम राहत प्रदान की।सीबीआई कोर्ट में तीस्ता और उनके पति के खिलाफ केंद्र की मंजूरी के बिना विदेश से 1.8 करोड़ हासिल करने का आरोप है।इससे पहले इसी मामले में सीबीआई अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।जस्टिस मृदुला भाटकर ने तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद को 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी।हाईकोर्ट ने कहा कि कपल को सेशन कोर्ट से पहले से ही सुरक्षा मिली हुई है।हाई कोर्ट ने पूछा, क्या आरोपी लोगों के फरार होने की आशंका है? अगर नहीं, तो उन्हें 2 हफ्ते की अंतरिम राहत दी जाती है। हाईकोर्ट ने तीस्ता और उनके पति को सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में 27 जुलाई, 30 जुलाई, 3 और 6 अगस्त को 12 बजे से 3 बजे के बीच हाजिर होकर अपने बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने सीबीआई की यह मांग मानने से इनकार कर दिया कि वह कपल को रोज एजेंसी के दफ्तर में पेश होने का निर्देश दें।हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा कि तीस्ता और जावेद सीबीआई के सामने 17 जुलाई से पेश हो रहे हैं।आपने कुछ जांच की होगी। उनके रोज पेश होने की जरूरत नहीं है। तीस्ता और उनके पति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 10 अगस्त को होगी।आपको बता दें कि सीबीआई ने 8 जुलाई को तीस्ता और जावेद के खिलाफ मामला दर्ज किया था।सीबीआई ने आरोप लगाया कि उनकी कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड (एससीपीपीएल) ने विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन कर विदेशी चंदे के तौर पर करीब 2.9 लाख अमेरिकी डॉलर हासिल किए।